#आदेश की वापसी के बाद अब पूर्व की भाँती की जा सकेगी तैनाती
#जिले के कप्तान अब डीएम से आपसी सहमती के आधार पर कर सकेंगे तैनाती
अफसरनामा ब्यूरो
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार के हालिया पत्र कि अब थानेदारों की तैनाती जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही की जायेगी के बाद तमाम आलोचनाओं और आईपीएस एसोसियेशन के दबाव के चलते आखिर अपना आदेश वापस लेना पडा. प्रमुख सचिव गृह ने हाल में ही आदेश दिया कि पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 524 के अनुसार थानाध्यक्ष की तैनाती जिलाधिकारी की सहमति से की जाय. वास्तव में प्रमुख सचिव गृह के इस अनावश्यक विवाद को जन्म देने वाले आदेश में ही तकनीकी त्रुटी थी.
करीब डेढ़ सौ साल पुराने पुलिस रेगुलेशन एक्ट के इस पैरे में में लिखा है कि थानाध्यक्षों की तैनाती एसपी और जिलाधिकारी की आपसी कंसल्टेशन के माध्यम से की जाय, इसमें जिलाधिकारी की सहमति जरूरी होने का जिक्र नहीं है. एक लम्बी बहस और विवाद के बाद आखिर प्रमुख सचिव गृह ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करते हुए थानाध्यक्षों की तैनाती को पूर्व की भाँती करने का आदेश पारित किया.