लखनऊ : मुख्य सूचना आयुक्त पद की दौड़ से पीछे हट रहे ब्यूरोक्रेट्स, नई नियमावली बनी वजह, 20 दिसम्बर अंतिम तिथि अभी तक आये 6 आवेदन में एक भी आईएएस व आईपीएस नहीं, जबकि पिछली बार इस पद के लिए आये 24 आवेदनों में कई नौकरशाहों का नाम शामिल। केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किये गए संशोधन को लागू कर दिए जाने के बाद नई नियमावली 24 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गयी है जिसमें इस पद को मिलने वाले रुतबे को खत्म कर दिया गया है और अभी तक मिलने वाले प्रोटोकॉल को खत्म करके कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया गया है, माना जा रहा है कि यही वजह है कि रुतबा पसंद अफसर इससे दूरी बनाए हुए हैं।