लखनऊ : बरेली से बदायूं के बीच सड़क बनाने में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की. कोर्ट के अनुसार यह राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है कि वह अपने किस कर्मचारी से कौन सा काम लेना चाहती है. अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. प्रयागराज के भाजपा कार्यकर्ता दिवाकर त्रिपाठी ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि वर्तमान में आरोपी चीफ इंजीनियर को प्रयागराज लोक निर्माण विभाग में पोस्टिंग दी गई है. इनको यहां से हटाया जाए, ताकि उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो सके.