लखनऊ : कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही लूट की शिकायतों पर शासन हुआ सख्त, स्वास्थ्य विभाग ने गुरूवार को नर्सिंग केयर, डॉक्टर विजिट और देखरेख के लिए किया शुल्क निर्धारित. अब तय शुल्क से अधिक पैसा लेने पर अब अस्पताल के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार निजी अस्पतालों के लिए सभी सुविधाओं को शामिल करते हुए एक पैकेज तय किया गया है. इसमें कोविड केयर प्रोटोकाल के मुताबिक इलाज देने के लिए बेड, भोजन, नर्सिंग केयर, देखरेख, इमेजिंग, जांचें और डॉक्टर विजिट शामिल की गई है. पैकेज में डायबिटीज मरीजों के इलाज और हीमो डायलिसिस की सुविधा भी शामिल है.