#भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का बीमा कंपनियों को निर्देश.
#आग और आतंक सहित कई जोखिमों से सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 2021 से पूर्व आयेगी स्टैंडर्ड पॉलिसी.
अफसरनामा ब्यूरो
लखनऊ : केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ साथ इरडा ने भी देश की तरक्की में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे एम0एस0एम0ई0 सेक्टर की बेहतरी के लिए कमर कस ली है. एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में बढ़ते निवेश और आर्थिक विकास में इसके योगदान को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने भी सरकार के साथ कदमताल मिलाते हुए इस सेक्टर को सुरक्षा कवच प्रदान करने की कवायद शुरू कर दी है.
प्राधिकरण की ओर से हैदराबाद में 4 जनवरी को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार साधारण बीमा कंपनियों से 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप में आग और संबद्ध खतरों के जोखिम को कवर करने वाले तीन मानक उत्पाद प्रस्तावित करने को कहा गया है. ये बीमा उत्पाद भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा के नाम से जाने जाएंगे. इनमें भारत गृह रक्षा मकान और घर की सामग्री से संबंधित है जबकि भारत सूक्ष्म उद्योग सुरक्षा सूक्ष्म उद्यमियों के उपक्रमों के लिए है. इसमें जोखिम के कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए तक की सीमा का बीमा कवर संबंधित उद्यम को प्राप्त होगा.
तीसरा उत्पाद भारत लघु उद्यम सुरक्षा उपक्रमों के लिए होगा जिसमें जोखिम का कुल मूल्य 5 करोड़ों रुपए से अधिक और ₹50 करोड़ तक की सीमा का होगा. इन पॉलिसियों में आग, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हड़ताल, गलत इरादे से पहुंचाया गया नुकसान और आतंकवादी कार्यवाही जैसे जोखिमों को कवर किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में जहां एम0एस0एम0ई0 और ओडीओपी के सहारे उद्यमी तैयार करने के लिए सरकार अभियान चला रही है और इसके लिए वित्तीय, तकनीकी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है. वहां ऐसी बीमा उत्पादों और योजनाओं की सफलता के लिए व्यापक संभावनाएं देखी जा रही हैं.