दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को विभिन्न सेवाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ा दिया है, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की संविधान पीठ का फैसला कि आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आने तक मोबाइल नंबर, बैंक खाते और अन्य सेवाओं को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा.