दिल्ली : लोकसभा ने बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक-2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी. राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी, इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया. लोकसभा में किये गए संशोधनों में से एक संशोधन विदेशी चंदा नियमन कानून, 2010 से संबंधित था, यह कानून विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकता है.